देहरादून। अब नये राशन कार्ड की पात्रता में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी पूरी करनी होगी। वजह है कि साफ्टवेयर में बदलाव के बाद विभाग की आनलाइन साइट पर दस्तावेजों के कालम भी उपलब्ध कराए गए हैं। दस्तावेज की कमी पूरी न करने पर नये राशन कार्ड से वंचित होना पड़ेगा
दरअसल, एनआइसी के साफ्टवेयर में बदलाव के बाद जिला पूर्ति विभाग की साइट में भी तमाम बदलाव किए गए हैं। साइट में बदलाव के बाद नये राशन कार्ड बनाने के लिए बिजली-पानी का बिल, परिवार के मुखिया के साथ ही सभी सदस्यों की पास्पोर्ट साइज फोटो, वोटर आइडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र को प्रमुख दस्तावेज के रूप में शामिल करना होगा। जबकि पूर्व में इन तमाम दस्तावेजों में से कई में राहत दी गई थी। लेकिन अब संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के बाद ही नया राशन कार्ड बन पाएगा। क्योंकि ऑनलाइन फार्म भरते समय यदि कोई दस्तावेज रह जाता है। तो आनलाइन फार्म अपलोड नहीं हो पाएगा। हालांकि जो राशन कार्ड पूर्व में बनाए जा चुके हैं।
उनके उपभोक्ताओं पर नए नियम लागू नहीं होंगे। डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया नये राशन कार्ड बनाने के लिए संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेज में कमी पाए जाने पर नये राशन कार्ड से वंचित होना पड़ेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य, राज्य खाद्य, अंत्योदय के पौने चार लाख राशन कार्ड संचालित किए जा रहे हैं। इनके उपभोक्ताओं पर नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे।