विकासनगर (देहरादून)। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई व सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों लाइटेनियम टेक्नोलाजी, डिक्सन टेक्नोलाजी, ग्लोबल मेडिकोज आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए कि सेलाकुई व सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है। बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
आदेश का उल्लंघन दंडनीय माना जाएगा। जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अफवाहों एवं गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें।