उतराराखंड, देहरादून। 21मई,2026,
गुरुवार, परिवहन विभाग आर टी ओ का मामला जहां मोहकमपुर में दिलचस्प मामला देखने को मिला जहां एक्टिवा वाहन चालक के पीछे बैठने वाले द्वारा हेलमेट न पहने होने के कारण उसका चालान हो गया मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 1000रुपए का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता हैं। पर यहां मामला रोचक हो गया स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आधुनिक में तकनीक के आधार पर कांटे जा रहे चालान आया सवालों के घेरे में, वाहन किसी और का तो चालान किसी और का खैर जो भी हो मामला रोचक हो गया। गलती करे कोई और सजा भुगते कोई और किसी की गलती की सजा दूसरे वाहन चालक को आखिर क्यों मिले, आखिर क्यों कोई झेले मानसिक अवसाद और उत्पीड़न सवाल चर्चाओं में जिम्मेदार कब जागेंगे