देहरादून। एक ओर परिवहन विभाग आमजन एवं वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के लिए जो अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराया गया है, उसका रोड टैक्स ही जमा नहीं था। जब आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने वाहन की कुंडली खंगाली तो उन्होंने वाहन का चालान काट दिया। साथ ही जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भारी पैनल्टी लगाने की चेतावनी दी।
दरअसल, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन यूके 07 टीई 1818 एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के लिए उपलब्ध कराया गया है। वाहन स्वामी ने दिसंबर तक का ही रोड टैक्स जमा किया था। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने वाहन की कुंडली खंगाली तो मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने वाहन का तत्काल प्रभाव से चालान काट दिया। इसके साथ ही आरटीओ ने विभाग में अन्य अनुबंधित वाहनों की कुंडली खंगालनी भी शुरू कर दी है।