एक जनवरी से सैलानियों को जेब करनी पड़ेगी ढीली, उत्तराखंड में लागू हो रहा नया टैक्‍स; इन वाहनों को छूट

देहरादून। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से अब जनवरी से ग्रीन सेस वसूल किए जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस संबंध में हो रही देरी पर नाराजगी जताने के बाद परिवहन विभाग ने इस दिशा में त्वरित कदम उठाया है। विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इसके लिए साफ्टवेयर तैयार हो गया है। इसकी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूला जा रहा है। अब इसमें निजी वाहनों को भी शामिल किया जा रहा है। इस ग्रीन सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा व पौधरोपण आदि के लिए किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक कंपनी के साथ करार किया है। यह कंपनी प्रदेश की सीमाओं पर अभी 15 स्थानों पर लगाए गए 15 आटोमेटेड नंबर प्लेट रिकगनिशन (एपीएनआर) कैमरों के जरिये बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान कर यह सेस वसूल करेगी। इसके लिए कंपनी वाहनों पर लगे फासटैग से यह राशि काट लेगी

वाहनों पर लगे फासटैग से होगी वसूली

दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की पहचान सीमाओं पर लगे एपीएनआर कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिये दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के नंबरों से उनकी पहचान की जाएगी। टोल टैक्स की तर्ज पर ही इन पर लगे विभिन्न बैंकों के फास्ट टैग स्टीकर से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। यह सेस 24 घंटे के लिए मान्य होगा

एंबुलेंस व अग्निशमन विभाग को मिलेगी छूट

परिवहन विभाग ने दो पहिया व तिपहिया वाहनों के साथ ही इलेक्ट्रिक व सीएनजी से चलने वाले वाहनों को इस सेस से छूट प्रस्तावित की है। साथ ही सरकारी वाहन, अग्निशमन वाहन व एंबुलेंस आदि से भी सेस नहीं लिया जाएगा।

वाहनों से इस दर से वसूला जाएगा सेस

इसके तहत हल्के मोटर वाहन यानी कारों और हल्के माल वाहक वाहनों से 80 रुपये शुल्क वसूल किया जाएगा। 12 सीटर से अधिक क्षमता वाली बस से 140 रुपये लिए जाएंगे। वहीं सेवन एक्सेल वाले भारी वाहनों से 700 रुपये सेस वसूल होगा। यह सेस 24 घंटे के लिए प्रभावी होगा। यद्यपि, विभाग ने प्रदेश में बार-बार आने वाले वाहनों के लिए कुछ छूट देने का प्रविधान भी किया है। इसके तहत 20 दिनों का एकमुश्त सेस जमा करने पर तीन माह तक सेस जमा करने की छूट और 60 दिन का एकमुश्त सेस जमा करने पर वर्ष भर सेस जमा करने की छूट मिलेगी।

 

 

 

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