उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख का एलान, आरक्षण तय होने पर चुनाव आयोग ने की घोषणा नगर निकायों में आरक्षण

 

देहरादून। सालभर से प्रशासकों के हवाले चल रहे नगर निकायों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य के कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव की प्रक्रिया 27 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी।

निकायों में पदों व वार्डों का आरक्षण तय होने और फिर चुनाव के दृष्टिगत सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार देर शाम निकाय चुनाव की तिथियों का एलान कर दिया। इसके साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मंगलवार को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए सूचना जारी करेंगे। सभी पदों पर मतदान चुनाव बैलेट पेपर पर होगा।

विभिन्न कारणों से लटकता आ रहा था चुनाव

नगर निकायों का कार्यकाल गत वर्ष नवंबर के आखिर में खत्म होने के बाद इनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। तब से चुनाव का विषय विभिन्न कारणों से लटकता आ रहा था। लंबी प्रतीक्षा के बाद पिछले कुछ दिनों में इसके लिए कसरत तेज की गई।

सोमवार को पदों व स्थानों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के साथ ही शासन ने इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। साथ ही शाम को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की गई। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी देरी नहीं लगाई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जारी किया कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में हुई पत्रकार वार्ता में निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। उन्होंने बताया कि गैरनिर्वाचित श्रेणी की नगर पंचायतों केदारनाथ, गंगोत्री व बदरीनाथ में चुनाव नहीं होते।

नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्रनगर का पुर्नपरिसीमन और नवगठित नगर पंचायत पाटी व गढ़ीनेगी के परिसीमन की सूचना आयोग को नहीं मिली है। शेष 100 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिसंबर को नामांकन के साथ शुरू होगी।

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