Uniform Civil Code की शर्तें नहीं मानी तो शादी हो जाएगी इनवैलिड, लेकिन बच्‍चों को मिलेंगे पूरे अधिकार

देहरादून। Uniform Civil Code: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 लागू होने के बाद अधिनियम में वर्णित विवाह संबंधी मुख्य शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा विवाह अमान्य होगा, जिसमें विवाह के समय किसी भी पक्षकार का जीवित जीवन साथी हो और उसकी ओर से वैध सहमति देने में असमर्थता जताई गई हो।

दोनों पक्षकारों में से कोई भी न्यायालय में याचिका दायर कर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग कर सकता है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता को इसी माह क्रियान्वित करने की तैयारी है।

राज्य मंत्रिमंडल की मुहर

इसकी नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। यद्यपि, समान नागरिक संहिता अधिनियम में पारंपरिक विवाह को यथावत मान्य किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कानूनी प्रविधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विवाह अमान्य या रद करने योग्य घोषित किया जा सकता है।

परंपरागत तरीके से विवाह में हस्तक्षेप नहीं

अधिनियम लागू होने के बाद विवाह समारोह उसी परंपरागत तरीके से संपन्न किए जा सकेंगे, जैसे अब तक होते आए हैं। सप्तपदी, निकाह, आशीर्वाद, होली यूनियन या आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के अंतर्गत आनंद कारज हो या फिर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अथवा आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम, 1937 के अनुसार विवाह, अधिनियम में सभी धार्मिक एवं प्रथागत रीति-रिवाज का सम्मान किया गया है।

साथ ही अधिनियम में विवाह के लिए निर्धारित की गईं बुनियादी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा। इनमें आयु, मानसिक क्षमता और जीवित साथी का न होना जैसी शर्तें सम्मिलित की गईं हैं।

विवाह अमान्य होने पर भी वैध माना जाएगा बच्चा

अधिनियम में राज्यवासियों की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के साथ ही विवाह के मूलभूत कानूनी मानकों का भी पालन सुनिश्चित किया गया है।

समान नागरिक संहिता की महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक विशेषता यह है कि विवाह अमान्य या रद करने योग्य घोषित होने करने पर भी इस स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा। इस प्रविधान के माध्यम से बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की गई है।

यही नहीं, परिवार कल्याण के प्रति अधिनियम की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। समान नागरिक संहिता में राज्य के सभी नागरिकों के लिए सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और कानूनी स्पष्टता, दोनों सुनिश्चित की गई हैं।

 

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