Uttarakhand: अच्छी खबर…राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के बनेंगे प्रमाणपत्र, मिलेगा आरक्षण, आदेश जारी

 

देहरादून

राज्य के चिह्नित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा, जो राज्य आंदोलनकारी पहले से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं।

 

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाणपत्र बनेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमर उजाला में 14 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों की मुराद पूरी पर आश्रितों की अब भी अधूरी शीर्षक खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शासन ने इस संंबंध में आदेश जारी किया है।

राज्य में 11 हजार से अधिक चिह्नित राज्य आंदोलनकारी हैं। गृह सचिव शैलेश बगौली ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा, राज्य के चिह्नित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा, जो राज्य आंदोलनकारी पहले से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं।

उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके राज्य आंदोलनकारी फिर से अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अब तक सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है या नहीं।

ये है मामला

राज्य आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की धामी सरकार में मुराद पूरी हुई। 21 अगस्त 2024 में अधिसूचना जारी होने से 2004 से सरकारी सेवा में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाओं को जहां वैधता मिली। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता खुला, लेकिन एक्ट बनने के बाद से राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के आश्रित प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में आश्रितों को एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

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