New Delhi:
Parliament Budget Session Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहारी और आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. इसके साथ ही युवाओं को नौकरी, इंटर्नशिप प्रोग्राम, गरीबों के लिए आवास, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए भी ऐलान किए गए. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है.
न्यू टैक्स स्लैब में किया गया बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में पुरानी टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए. इसमें बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया. साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ. ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. क्योंकि वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स स्लैब में ही बदलाव किया है.
बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर में राहत देने का ऐलान कर सकती हैं. लेकिन वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई ऐलान नहीं किया जिससे आयकर दाताओं को झटका लगा है. सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदवाल किया है. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रुपये की बचत कर सकेंगे.
सोना और चांदी पर कम की गई कस्टम ड्यूटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी है. वहीं कीमती धातुओं जैसे सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि प्लैटिनम पर 6.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी देनी होगी. इसके अलावा नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी. जबकि वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
तीन लाख से ऊपर की इनकम वालों को इतना देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए तीन लाख तक की इनकम को टैक्स मुक्त कर दिया. जबकि 3 लाख से से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. वहीं 7 लाख से 10 लाख की आय होने पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. जबकि 10 से 12 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा. वहीं 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा. जबकि 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी की दर से आयकर देना होगा.
3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए हैं. नई टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 3 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए 3 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया. वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये कर दिया गया.
महिलाओं और लड़कियों के लिए ये ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का भी ऐलान किया. इन योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का ऐलान किया गया है. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. वहीं विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए भी पैसा दिया जाएगा.
एक करोड़ युवाओं को दी जाएगी इंटर्नशिप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, “सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.