LPG Crisis: देहरादून में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी की तो होगी सीधे जेल, प्रशासन की रडार पर गैस एजेंसियां

Dehradun

एलपीजी गैस वितरण में प्रथम प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाए। घरेलू गैस सिलिंडरों की होम डिलीवरी ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके

डीएम सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों और गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी प्रतिदिन आपदा कंट्रोल रूम में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक घंटा बैठकर वितरण और स्टॉक बैकलॉग की सूचना और एलपीजी गैस संबंधी शिकायतों का निस्तारण करेंगे।

डीएम ने कहा कि एलपीजी गैस वितरण में प्रथम प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाए। घरेलू गैस सिलिंडरों की होम डिलीवरी ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। ऑनलाइन साॅफ्टवेयर पर बुकिंग में व्यवधान आने पर गैस एजेंसी अपना संपर्क नंबर और एजेंसी में मैन्युअल बुकिंग करेंगे। एजेंसी संचालकों ने बताया कि एक बार बुकिंग होने पर अगली बुकिंग 25 दिन के बाद होगी। डीएम ने कंपनियों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से और एजेंसियों पर सूचना के लिए जागरूकता फ्लैक्सी चस्पा करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले की सभी 72 गैस एजेंसियों के गोदाम अब प्रशासन के रडार पर हैं।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारियों संग अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अवस्थित गैस एजेंसियों का रेंडमली स्टॉक, वितरण, बैकलॉग की जांच करें। चेतावनी दी कि एजेंसियों पर गैस वितरण में अनियमितता, अवैध संग्रहण और बाहरी लोगों की संलिप्तता, अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में होटल, व्यवसायिक संस्थानों के साथ बैठक कर लें और घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यवसायिक प्रयोग पर रोकने के लिए चलाएं अभियान

डीएम ने डीएसओ और एसडीएम को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाया जाए। यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित सिलिंडर तत्काल जब्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और बीएनएस के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि व्यवसायिक गैस सिलिंडरों के वितरण में चिकित्सालयों और छात्रावासों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने गैस आपूर्ति कंपनियों को निर्देश दिए गए कि जिले की गैस एजेंसियों को मांग के अनुरूप समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।

 

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