सावधान! ब्ला-ब्ला एप से सवारियां ढोने वाले इन ड्राइवरों पर होगा केस, बदले नियम

देहरादून। एग्रीगेटर लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहनों का संचालन करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा ब्ला-ब्ला एप के माध्यम से सवारियों के लिए प्राइवेट वाहनों का संचालन करने वालों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए अभियान चलाएगा। विभाग ने इस संबंध में मुख्यालय को पत्र भेजा है। जिसमें प्राइवेट वाहनों से सवारियों के परिवहन किए जाने से सरकार को राजस्व को नुकसान होने का जिक्र किया गया है।

दरअसल, एग्रीगेटर लाइसेंस के अंतर्गत टैक्सी-मैक्सी, आटो कामर्शियल वाहनों का संचालन होता है। लेकिन लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहनों का भी संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा ब्ला-ब्ला एप पर भी प्राइवेट वाहन संचालकों ने पंजीकरण कराया है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सवारियां सीट बुक करते हैं। यह सुविधा रात-दिन उपलब्ध है। खासकर, ट्रेन या एसी बस में सीट नहीं मिलने पर अधिकता यात्री ब्ला-ब्ला एप पर बुकिंग कर ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं

एग्रीगेटर लाइसेंस और ब्ला-ब्ला एप से प्राइवेट वाहनों के संचालन से न केवल सरकार को राजस्व को चूना लग रहा है बल्कि बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अधिकतर वाहनों की फिटनेस नहीं रहती है। डग्गामारी से वाहनों का संचालन होता है। दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा और दूसरे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में काफी परेशानियां होती हैं।

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