अब 20 लाख रुपये की बिक्री तक जीएसटी की जरूरत नहीं, यहां जानें नए इनकम टैक्‍स सिस्‍टम से जुड़े सवालों के जवाब

चार्टर्ड अकाउंटेंट सरोज आनंद जोशी ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में बताया कि 20 लाख रुपये तक की बिक्री पर जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आयकर और जीएसटी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा जिससे कर प्रणाली सरल होगी। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए निवासीय स्थिति के आधार पर टैक्स के नियम बताए गए।

नई आयकर प्रणाली एक अप्रैल, 2026 से लागू होगी। बताया जा रहा है कि इससे टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा और यह आमजन के हित में होगा। व्यापारियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट सरोज आनंद जोशी ने बताया कि 20 लाख रुपये की बिक्री तक जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। इसे लेकर व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *