सात समंदर पार गाड़ी चलाने काे Dehradun के युवा बेताब, बने 5000 से ज्‍यादा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

 

देहरादून। वैसे तो अधिकांश लोगों को गाड़ी चलाने का शौंक होता है, लेकिन अगर बात सात समंदर पार गाड़ी चलाने की हो तो दून के युवाओं की बेताबी अलग ही है। यही कारण है कि दून में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) बनवाने का आंकड़े लगातार बढ़ता जा रहा है।

बात गुजरे 10 साल की करें तो 5000 से अधिक युवा आरटीओ कार्यालय से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बना चुके हैं। इसी साल जनवरी से जुलाई तक 342 परमिट जारी हो चुके हैं। इनमें भी लड़कों की संख्या काफी अधिक है। इस साल बने 342 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में लड़कों के 293 जबकि लड़कियों के 49 परमिट शामिल हैं। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि अभी लगभग 200 आवेदन प्रतीक्षा में हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच चल रही है।

कई देशों में गाड़ी चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना आवश्यक होता है। भारत में यह परमिट भारतीय सड़क परिवहन प्राधिकरण जारी करता है। इसके लिए आवेदक को संबंधित शहर के आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में आनलाइन आवेदन करना होता है। चूंकि, दून से बड़ी संख्या में युवा हर साल विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाते हैं, ऐसे में वह इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाकर जा रहे, ताकि वहां गाड़ी चलाने में कोई परेशानी न आए।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने के लिए आवेदक के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होता है। इसके लिए parivahan.gov.in पर आनलाइन आवेदन के साथ यह भी बताना होता है कि आप किस देश में जा रहे हैं। आवेदक को फार्म 4ए भरकर सभी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा की छायाप्रति भी देनी होती है। इसका शुल्क 1000 रुपए है।

इन देशों में मान्य है आइडीपी

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, स्पेन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, स्वीडन, थाईलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात आदि।

अधिकांश युवा पढ़ाई या नौकरी वाले

आरटीओ ने बताया कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले युवाओं में अधिकांश ऐसे हैं जो पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए विदेश जाने वाले होते हैं। चूंकि, उन्हें वहां अधिक समय तक रुकना होता है, ऐसे में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जरूरी होता है। हालांकि, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी अधिकतम एक साल की अवधि के लिए मान्य होता है, लेकिन अगर यह खत्म हो जाता है तो विदेश में ही संबंधित दूतावास के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। परिवहन विभाग इसे स्वीकृत कर नया परमिट जारी कर देता है।

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