Toll Tax Rules: इन मौकों पर नहीं देना होता टोल टैक्स, सबके लिए जानना है जरूरी

 

नई दिल्ली :

Toll Tax Rules: अगर आपको भी टोल बूथ पर टैक्स देने के नियमों के बारे में नहीं पता है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि कई ऐसी कंडीशन होती हैं जब आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होती. आपको बता दें कि इन दिनों देशभर में टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से कटता है. इससे पहले मेन्यूअल सिस्टम से टोल लिया जाता था. वहीं कई ऐसे अति विशिष्ट लोग भी होते हैं जिन्हें टोल टैक्स देने से पूरी तरह छूट होती है. हालांकि जिन वाहनों पर फास्टैग लगा होता है. जैसे ही वे टोल बूथ से गुजरते हैं तो उनके खाते से पैसा डिडेक्ट हो जाता है. ऐसे में आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.

 

इन कंडीशन्स में कर सकते हैं इनकार

दरअसल, आजकल देश में ज्यादातर हाईवेज पर टोल टैक्स सिस्टम लागू है. यानि आपको सड़क पर चलने का टोल देना होता है. इसके लिए सरकार ने फास्टैग सिस्टम शुरू किया हुआ है. लेकिन यदि टोल बूथ पर 10 सेकेंड के अंदर आपका टैक्स पे नहीं होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक यदि टोल बूथ पर 100 मीटर लंबी लाइन लगी हो तो ऐसे में आप बिना टोल टैक्स दिये जा सकते हैं. ये वाहन संचालक के अधिकार क्षेत्र में आता है. साथ ही यदि फास्टैग मशीनें खराब हैं तो आप ऐसी स्थिति में भी बिना टोल दिये निकल सकते हैं..

 

इन्हें होती है टोल टैक्स से छूट

देश में कुछ ऐसे वीवीआई लोग भी हैं जिन्हें टोल देने की जरूरत नहीं होती, इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विधायक, सांसद, भारत सरकार में सचिव के पद पर तैनात सभी कर्मचारी समेत कई अन्य लोग ऐसे हैं जिन्हें टैक्स में छूट मिली है. इसके अलावा भी कई लोगों को एग्जेंप्शन होता है.

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