राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, E-KYC नहीं कराया तो आयुष्मान योजना से भी होना पड़ेगा वंचित

देहरादून: राशन कार्ड उपभोक्ता के ई-केवाईसी न कराने की लापरवाही स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारी पड़ सकती है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी निरस्त हो जाएगा।

जिला पूर्ति विभाग की ओर से ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। वर्तमान में देहरादून जिले में 80 प्रतिशत ई-केवाईसी की जा चुकी है।

जिला पूर्ति विभाग के अंतर्गत अंत्योदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड संचालित किए जा रहे हैं। पात्रता के लिए वार्षिक आय भी निर्धारित की गई है।

अंत्योदय के लिए परिवार की वार्षिक आय 15 हजार, राष्ट्रीय खाद्य में 1.80 लाख, राज्य खाद्य में 4.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

जिले में वर्तमान में तकरीबन 3.75 लाख राशन कार्ड हैं। इन परिवारों के सदस्यों के आयुष्मान योजना के कार्ड भी बने हुए हैं। डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया कि निर्धारित समय तक उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करानी जरूरी है।

अपात्रों की धरपकड़ के लिए ई-केवाईसी व्यवस्था लागू

कई ऐसे भी राशन कार्ड धारक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद भी राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके पीछे मुख्य वजह आयुष्मान योजना का लाभ लेना है।

ऐसे अपात्रों पर आसानी से कार्रवाई के लिए ई-केवाईसी व्यवस्था लागू की गई है। राशन कार्ड को आधार कार्ड एवं आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक किया गया है। ई-केवाईसी कराने के बाद प्रत्येक कार्ड धारक की आय सार्वजनिक हो जाएगी।

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