देहरादून में हाईवे पर पसरी गंदगी देख गुस्‍साए डीएम साहब, जारी किए नोटिस; सात दिन के बाद होगा बड़ा एक्‍शन

देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय से फैली गंदगी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बसंल ने हरिद्वार बाईपास रोड से लेकर एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़, लच्छीवाला और रायवाला क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर भारी मात्रा में कूड़ा व कचरा फैला होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा-152 के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि सात दिन के भीतर सफाई नहीं हुई तो अधिकारियों के विरुद्ध स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें छह माह तक कारावास का प्रविधान है

जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार डोईवाला व ऋषिकेश की टीम के निरीक्षण में सामने आया कि कचरे के ढेर से भूमिगत जल प्रदूषण, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वन क्षेत्र से सटे इलाकों में भी कचरे के कारण बंदरों और हाथियों की आवाजाही बढ़ रही है, जिससे सड़क हादसों और जनहानि की आशंका बनी हुई है। हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड व लालतप्पड़ तक सड़क किनारे और सर्विस रोड पर कूड़े के ढेर मिले। इसके अलावा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाइवे सर्विस रोड के किनारे भी प्लास्टिक, पालिथीन, खाद्य सामग्री के पैकेट और अन्य ठोस अपशिष्ट बिखरे पाए गए।

एनएचएआइ, वन विभाग, लोनिवि व रेलवे को नोटिस

जिलाधिकारी के निर्देश पर परियोजना निदेशक एनएचएआइ, प्रभागीय वनाधिकारी दून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला को नोटिस जारी कर आदेश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्ति के सात दिन के भीतर गंदगी पूरी तरह हटाई जाए और स्थायी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन अधिकारियों को 19 दिसंबर-2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रतीतनगर रायवाला, पुराने रेलवे स्टेशन, रायवाला अंडरपास व सर्विस रोड पर गंदगी मिलने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआइ, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और रेलवे अधीक्षक रायवाला को भी आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं।

फोटो सहित अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग 19 दिसंबर तक सभी स्थलों से कूड़ा-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर फोटो सहित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। समय पर कार्रवाई न होने पर 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की प्रासंगिक धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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